अहमदाबाद:
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पृथ्वी पाल पांडेय को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में दो दिन की अग्रिम जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे अपील पर नए सिरे से सुनवाई करने और सीबीआई को 6 अगस्त तक पांडेय को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया।
अतिरिक्त डीजीपी रैंक के अधिकारी पांडेय को सोमवार को विशेष सीबीआई जज गीता गोपी ने दो दिन की अग्रिम जमानत दे दी थी।
न्यायमूर्ति एजे देसाई ने विशेष सीबीआई अदालत को पांडेय के अग्रिम जमानत आवेदन पर वर्तमान आदेश के एक सप्ताह के अंदर, मामले की गुणवत्ता को देखते हुए कानून के अनुसार फैसला करने का आदेश दिया। उन्होंने मामले की जांच कर रही सीबीआई से भी कहा कि वह इशरत जहां मामले के मुख्य आरोपी पांडेय को 6 अगस्त तक गिरफ्तार न करे।
अतिरिक्त डीजीपी रैंक के अधिकारी पांडेय को सोमवार को विशेष सीबीआई जज गीता गोपी ने दो दिन की अग्रिम जमानत दे दी थी।
न्यायमूर्ति एजे देसाई ने विशेष सीबीआई अदालत को पांडेय के अग्रिम जमानत आवेदन पर वर्तमान आदेश के एक सप्ताह के अंदर, मामले की गुणवत्ता को देखते हुए कानून के अनुसार फैसला करने का आदेश दिया। उन्होंने मामले की जांच कर रही सीबीआई से भी कहा कि वह इशरत जहां मामले के मुख्य आरोपी पांडेय को 6 अगस्त तक गिरफ्तार न करे।
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