Isharat Case
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पिल्लई ने कहा- चिदंबरम ने बदलवाया था इशरत से जुड़ा हलफनामा | गृह मंत्रालय ने मंगवाई केस की फाइलें
- Tuesday March 1, 2016
- Edited by: Neeta Sharma
पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई का कहना है कि दिसम्बर, 2004 में मारी गई इशरत जहां पर गृह मंत्रालय ने जो हलफ़नामा दिया था, वो उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के कहने पर बदला गया था।
- ndtv.in
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इशरत जहां फ़र्जी मुठभेड़ मामले में गृहमंत्रालय ने नहीं दी आईबी अधिकारियों पर मुकदमे की इजाजत
- Monday June 8, 2015
इशरत जहां फ़र्जी मुठभेड़ मामले में गृह मंत्रालय ने आईबी के चार अफ़सरों को बड़ी राहत दी है। उसने सीबीआई को इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी है।
- ndtv.in
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आईबी ने उच्चतम न्यायालय से कहा : उसके अधिकारियों को फंसा रही है सीबीआई
- Thursday August 21, 2014
- Bhasha
खुफिया ब्यूरो (आईबी) ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि 2004 में गुजरात के इशरत जहां मुठभेड़ मामले के तथ्यों की जांच किए बिना सीबीआई उसके अधिकारियों को फंसा रही है।
- ndtv.in
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इशरत मामला : शीर्ष पुलिस अधिकारी पांडेय को फिर मिली अदालत से राहत
- Tuesday July 30, 2013
- Bhasha
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पृथ्वी पाल पांडेय को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में दो दिन की अग्रिम जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे अपील पर नए सिरे से सुनवाई करने और सीबीआई को 6 अगस्त तक पांडेय को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया।
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पिल्लई ने कहा- चिदंबरम ने बदलवाया था इशरत से जुड़ा हलफनामा | गृह मंत्रालय ने मंगवाई केस की फाइलें
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पूर्व केंद्रीय गृह सचिव जीके पिल्लई का कहना है कि दिसम्बर, 2004 में मारी गई इशरत जहां पर गृह मंत्रालय ने जो हलफ़नामा दिया था, वो उस वक्त के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के कहने पर बदला गया था।
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इशरत जहां फ़र्जी मुठभेड़ मामले में गृहमंत्रालय ने नहीं दी आईबी अधिकारियों पर मुकदमे की इजाजत
- Monday June 8, 2015
इशरत जहां फ़र्जी मुठभेड़ मामले में गृह मंत्रालय ने आईबी के चार अफ़सरों को बड़ी राहत दी है। उसने सीबीआई को इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी है।
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आईबी ने उच्चतम न्यायालय से कहा : उसके अधिकारियों को फंसा रही है सीबीआई
- Thursday August 21, 2014
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इशरत मामला : शीर्ष पुलिस अधिकारी पांडेय को फिर मिली अदालत से राहत
- Tuesday July 30, 2013
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वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पृथ्वी पाल पांडेय को इशरत जहां मुठभेड़ मामले में दो दिन की अग्रिम जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने उसे अपील पर नए सिरे से सुनवाई करने और सीबीआई को 6 अगस्त तक पांडेय को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया।
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