शब्बीर शाह (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
धन शोधन मामले में गिरफ्तार कश्मीर के अलगाववादी नेता शबीर शाह की परेशानी बढ़ती दिख रहीं हैं. दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को धन शोधन मामले में गिरफ्तार कश्मीर के अलगाववादी नेता शबीर शाह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने शाह की न्यायिक हिरासत 31 अगस्त तक बढ़ाने का आदेश दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2005 के एक मामले में धन शोधन के आरोप में 25 जुलाई को शबीर शाह को गिरफ्तार किया था. मामला 2005 के हवाला कांड से संबद्ध है, जिसमें दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने हवाला दलाल मोहम्मद असलम वानी को गिरफ्तार किया था.
कथित तौर पर वानी ने स्वीकार कर लिया है कि उसने 2.25 करोड़ रुपये की हवाला के जरिए आई राशि शबीर शाह को सौंपी थी.
यह भी पढे़ं : VIDEO : टेरर फंडिंग केस : कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत अर्जी खारिज
ईडी ने इसके बाद दोनों के खिलाफ धन शोध रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया. ईडी द्वारा गिरफ्तार वानी भी 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में है.
VIDEO : अलगाववादियों पर बोले पीएम मोदी
दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दायर मामले में अदालत ने सह-आरोपी वानी को आपराधिक साजिश रचने और अन्य आरोपों से मुक्त कर दिया है, लेकिन श अधिनियम के तहत वानी को दोषी करार दिया गया है.(इनपुट आईएएनएस से)
कथित तौर पर वानी ने स्वीकार कर लिया है कि उसने 2.25 करोड़ रुपये की हवाला के जरिए आई राशि शबीर शाह को सौंपी थी.
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दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दायर मामले में अदालत ने सह-आरोपी वानी को आपराधिक साजिश रचने और अन्य आरोपों से मुक्त कर दिया है, लेकिन श अधिनियम के तहत वानी को दोषी करार दिया गया है.(इनपुट आईएएनएस से)
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