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This Article is From Jul 03, 2015

सेंट स्टीफेंस छेड़छाड़ मामला : प्रोफेसर कुमार की गिरफ्तारी पर 17 अगस्त तक रोक

सेंट स्टीफेंस छेड़छाड़ मामला : प्रोफेसर कुमार की गिरफ्तारी पर 17 अगस्त तक रोक
सेंट स्टीफेंस कॉलेज (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएचडी की छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर सतीश कुमार की गिरफ्तारी पर 17 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। जस्टिस इंदरमीत कौर ने कुमार की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। पुलिस को सुनवाई की अगली तारीख से पहले मामले की जांच में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है।

जस्टिस कौर ने कहा, 'दिल्ली पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। इस बीच, पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर कुमार को जांच में सहयोग करना होगा।' उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी और उस समय तक प्रोफेसर कुमार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

अदालत ने कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया है। कुमार कॉलेज के रसायन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। उन्होंने निचली अदालत के 23 जून के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने अदालत में कहा कि छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप ‘मनगढ़ंत’ हैं और शिकायत में उल्लेखित किसी भी घटना का एक भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

कुमार के वकील ने कहा, ‘ईमेल में या छात्रा द्वारा कॉलेज प्राचार्य को भेजी गई शिकायत में छेड़छाड़ का कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था। कुमार की याचिका में यह भी कहा गया है कि वह लड़की से छेड़छाड़ या उसका पीछा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह 85 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग हैं और एक छड़ी के सहारे चलते हैं।

हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होने वाले वकील ने कुमार की अग्रिम जमानत का यह कहते हुए विरोध किया कि गुरुवार को छात्रा ने आरोपी और प्राचार्य के बीच लड़की की उपस्थिति में हुई बातचीत का एक टेप सौंपा है और कुमार इसमें कॉलेज प्रमुख को प्रभावित करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं।

गौरतलब है कि छात्रा ने 19 जून को 40 वर्षीय कुमार के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने उसका यौन शोषण किया है और जब इस मामले की कॉलेज अधिकारियों से रिपोर्ट की गई, तो कॉलेज के प्राचार्य ने आरोपी को बचाने का प्रयास किया। कुमार के वकील ने यह भी दावा किया कि छात्रा ने कॉलेज प्राचार्य और संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति को तीन शिकायतें लिखी थीं, जिनमें यौन शोषण की कोई चर्चा नहीं की गई थी।

एचआरडी मंत्रालय का स्टीफंस छेड़छाड़ विवाद में हस्तक्षेप से इनकार
इस बीच सेंट स्टीफंस कॉलेज के छेड़छाड़ मामले में इसके प्रिंसि‍पल द्वारा आरोपी को बचाने के प्रयासों के आरोप लगने के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को इस विवाद में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
मंत्रालय ने यह कहते हुए मामले में हस्तक्षेप से इनकार किया है कि इस प्रकार के मामलों से संस्थान की आंतरिक शिकायत समिति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार निपटा जाए।

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