
तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है गैर संवैधानिक
- शादी के बाद से ही दहेज के लिए परेशान करता था
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में सुनकर नाराज हो गया पति
- घरवालों के सामने पत्नी को दिया तलाक
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सरधना कस्बे के मोहल्ला कमरा नवाबान निवासी अरशी खान की शादी 6 साल पहले मोहल्ले के ही सिराज खान से हुई थी. दोनों के तीन बच्चे भी हैं. पत्नी का आरोप है कि शादी के समय से ही पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा है. मांग पूरी न होने पर वह पत्नी को तलाक देने की धमकी भी देता रहा. इसी को लेकर पीड़िता को सोमवार की शाम मारपीट करके घर से निकाल दिया. पीड़िता की मानें तो मंगलवार को दोनों पक्षों में सुलह के प्रयास के लिए मायके और ससुराल वालों की मीटिंग हुई. इसी बीच मायके वालों ने तलाक पर आए सुप्रीम कोर्ट फैसले का हवाला दिया तो पति ताव में आ गया. उसने तुरंत भरी मीटिंग में पत्नी को तीन बार तलाक कह दिया.
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तलाक की इस प्रकिया के खिलाफ पत्नी ने भी मोर्चा खोल दिया है. उसने पूरे मामले की शिकायत थाना सरधना पुलिस से करते हुए न्याय की गुहार लगाई है. हालांकि पुलिस को ये फैसला लेने में समय लगा कि किन धाराओं में मुकदमा कायम किया जाए. मेरठ में एसपी देहात राजेश कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर दहेज़ उत्पीड़न और मारपीट की धाराओं में ससुराल पक्ष पर मुकदमा कायम किया गया है.
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