महाराष्ट्र के ठाणे की अदालत ने तबलीगी जमात के 28 सदस्यों को रिहा करने का दिया आदेश

महाराष्ट्र के ठाणे की मजिस्ट्रेट अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में 21 विदेशी नागरिकों समेत तबलीगी जमात के 28 सदस्यों को रिहा करने का आदेश दिया.

महाराष्ट्र के ठाणे की अदालत ने तबलीगी जमात के 28 सदस्यों को रिहा करने का दिया आदेश

तबलीगी जमात के 28 सदस्यों को रिहा करने का आदेश दिया गया है.

ठाणे:

महाराष्ट्र के ठाणे की मजिस्ट्रेट अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में 21 विदेशी नागरिकों समेत तबलीगी जमात के 28 सदस्यों को रिहा करने का आदेश दिया. इन लोगों के खिलाफ मार्च में दिल्ली हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद मामले दर्ज किये गए थे. विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन के साथ-साथ कोरोना वायरस प्रकोप के बाद जारी किये गए दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का आरोप था.

यह भी पढ़ें: तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी नागरिकों को 'बलि का बकरा' बनाया गया: हाईकोर्ट

पिछले सप्ताह बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने दिल्ली के कार्यक्रम के बाद महाराष्ट्र आने वाले 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज ऐसी ही प्राथमिकियों को निरस्त कर दिया था. मजिस्ट्रेट आर एच झा ने मंगलवार को उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि तबलीगी जमात के 28 सदस्य अपने खिलाफ दर्ज मामलों से मुक्त होने के हकदार हैं.

बचाव पक्ष के वकील इस्माइल शेख ने कहा कि आरोपियों में 13 बांग्लादेशी, आठ मलेशियाई, चार भारतीय और मुंब्रा में विदेशी नागरिकों के ठहराव के दौरान उनकी मदद करने वाले चार लोग शामिल हैं.
 

10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हुए तबलीगी जमात के 2300 सदस्य
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)