
मुंबई:
लुप्त होते बाघों को बचाने के लिए एक अभूतपूर्व फैसले के तहत महाराष्ट्र सरकार ने बाघ के शिकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। खास बात यह है कि गोली चलाने वालों के खिलाफ कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकेगी।
महाराष्ट्र के वनमंत्री पतंगराव कदम के मुताबिक ऐसा करने पर न तो गोली चलाने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज होगी और न ही मानवाधिकार संगठन के पास उसका केस जाएगा।
महाराष्ट्र में फिलहाल 168 बाघ हैं। चंद्रपुर के ताडोबा टाइगर रिजर्व के पास दो बाघों की मौत हो जाने और 25 बाघों को मारने की सुपारी दिए जाने की घटनाओं के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। उम्मीद है कि इस सख्त फैसले का असर बेजुबानों के खिलाफ घात लगाए शिकारियों के मंसूबों पर पड़ेगा।
महाराष्ट्र के वनमंत्री पतंगराव कदम के मुताबिक ऐसा करने पर न तो गोली चलाने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज होगी और न ही मानवाधिकार संगठन के पास उसका केस जाएगा।
महाराष्ट्र में फिलहाल 168 बाघ हैं। चंद्रपुर के ताडोबा टाइगर रिजर्व के पास दो बाघों की मौत हो जाने और 25 बाघों को मारने की सुपारी दिए जाने की घटनाओं के बीच सरकार ने यह कदम उठाया है। उम्मीद है कि इस सख्त फैसले का असर बेजुबानों के खिलाफ घात लगाए शिकारियों के मंसूबों पर पड़ेगा।
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