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This Article is From May 31, 2020

महाराष्ट्र में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 3 जून से शर्तों के साथ मिलने लगेंगी रियायतें

Maharashtra Lockdown Extension News: कोरोना के मामले को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है.

महाराष्ट्र में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 3 जून से शर्तों के साथ मिलने लगेंगी रियायतें
Maharashtra Lockdown Extension News: महाराष्ट्र में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन.
नई दिल्ली:

Maharashtra Lockdown Extension News: देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता जा रहा है. भारत में कोरोना से 1 लाख 82 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं वहीं 5100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. इस बीच बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है. जरूरी कामों को छोड़कर पूरे राज्य में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है.


महाराष्ट्र में कोरोनावायरस के 65 हजार से ज्यादा मामले हैं, वहीं  2100 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है. एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) में ढील का ऐलान किया था और अनलॉक1 (Unlock1) को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार भी तीन चरणों में रियायत देने का फैसला किया है.

पहला चरण- तीन जून से
पहला चरण तीन जून से प्रभावी होगा. इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर बाहरी गतिविधियों (साइकिल चलाना, टहलना, चलना, दौड़ना) की इजाजत होगी. इसके अलावा प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन आदि गतिविधियों की इजाजत होगी. इसके अलावा सभी सरकारी कार्यालयों में 15% लोग ही काम करेंगे.

दूसरा चरण- 5 जून से
दूसरे चरण के दौरान सभी बाजार, दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति है. वहीं, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी. टैक्सी, रिक्शा, कैब को 2 पैसंजेरों के साथ इजाजत होगी.

तीसरा चरण-10 जून से 
निजी दफ्तर में 10 प्रतिशत लोग काम करेंगे. बाकी के लोगों को WFH पर रखा जाएगा. किसी बाहर के जिले से आने-जाने की इजाजत नहीं होगी.

इनकी इजाजत नहीं होगी
धार्मिक स्थल
स्कूल और दूसरे शैक्षिक संस्थान
मेट्रो रेल
पैसेंजर ट्रेन
सिनेमा हॉल, जिम

VIDEO: महाराष्ट्र : सरकारी कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन

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