यह ख़बर 02 जुलाई, 2014 को प्रकाशित हुई थी

मध्य प्रदेश : रेप के मामले में महिला को उम्रकैद

प्रतीकात्मक चित्र

इंदौर:

देश में संभवत: पहली बार दुष्कर्म के किसी मामले में एक महिला को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक नाबालिग बच्ची के अपहरण और रेप के मामले में दोषी करार दिए गए एक शख्स और उसकी महिला मित्र को उम्रकैद सुनाई गई है।

दरअसल, एक साल पहले एरोड्रम क्षेत्र के सुनील करोसिया पर एक नाबालिग बच्ची के माता-पिता ने अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया था, और उन्होंने करोसिया की महिला मित्र पिंकी को भी मामले में सह-आरोपी बनाया गया था। एरोड्रम थाने की तत्कालीन टीआई मंजू यादव ने मामले की जांच की थी।

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अब जिला न्यायालय में न्यायाधीश सविता सिंह ने करोसिया और उसकी महिला मित्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हज़ार रुपये का जुर्माना, धारा 370 (1) के तहत 10-10 साल की कैद और तीन-तीन हज़ार रुपये का जुर्माना, धारा 370 (ए) के तहत छह-छह साल की कैद और दो-दो हज़ार रुपये का जुर्माना, धारा 23 के तहत छह-छह माह की कैद और एक-एक हज़ार के रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने की राशि में से 12 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।