मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार 'लव जिहाद' (love jihad) पर विधेयक लाने पर विचार कर रही है. मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra on Love Jihad) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा सत्र में 'लव जिहाद' को लेकर विधेयक लाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 'लव जिहाद' में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा.
मिश्रा के मुताबिक, इस विधेयक में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी को भी अपराधी की तरह देखने का प्रस्ताव है. नियम रखा जाएगा कि शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा.
इसके पहले कर्नाटक और हरियाणा ने भी कहा था कि वो 'लव जिहाद' को लेकर कुछ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं. 6 नवंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि 'लव जिहाद' के नाम पर हो रहे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाने पर जल्द से जल्द फैसला करना चाहते हैं.
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कर्नाटक के गृहमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कहा था कि 'लव जिहाद' एक सामाजिक बुराई है और इससे निपटने के लिए देश में एक कानून लाने की जरूरत है. उन्होंने बताया था कि कर्नाटक सरकार इस संबंध में विशेषज्ञों के साथ कानूनी संभावनाओं पर विचार-विमर्श कर रही है.
वहीं हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा था कि हरियाणा में ऐसे मामलों की जांच कराई जाएगी. उन्होंने कहा था कि 'लव जिहाद बहुत गंभीर होता जा रहा है. राज्य के DGP को इसको लेकर आदेश दिए गए हैं. जब से हरियाणा बना है तब से लेकर अब तक के सभी मामले उजागर होंगे. धर्म परिवर्तन करके शादी करवाने के या शादी करके बाद में धर्म परिवर्तन करवाया हो, ऐसे सभी मामले सामने लाए जाएंगे.'
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