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This Article is From Oct 08, 2016

बिहार में कहीं शराब मिली तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहिए : रामविलास पासवान

बिहार में कहीं शराब मिली तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भेजना चाहिए : रामविलास पासवान
रामविलास पासवान की फाइल फोटो
  • रामविलास पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में शराबबंदी के खिलाफ नहीं
  • उन्होंने कहा कि वह इस कानून के दंडात्मक प्रावधानों के खिलाफ है
  • पासवान ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की है फैसले नहीं दिया
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पटना: केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान ने बिहार में शराबबंदी का तो समर्थन किया है, लेकिन इसके प्रावधानों की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में कहीं शराब बरामद होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए.

पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में शराब बंदी के खिलाफ नहीं, बल्कि दंडात्मक प्रावधानों के खिलाफ है, जो मौलिक अधिकार और नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं.

एलजेपी प्रमुख ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, 'नीतीश महात्मा गांधी बनने के लिए शराब कानून का प्रचार कर रहे हैं और किसी घर में शराब की बोतल पाए जाने पर जुर्माना लगाने के अलावा परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'अगर शराब की बोतल पाए जाने पर किसी परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को जेल भेजा जा सकता है तो राज्य में शराब की बोतल बरामद होने पर मुख्यमंत्री को भी जेल जाना चाहिए.'

बिहार में मद्यनिषेध कानून को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'हमारी पार्टी का शुरू से रुख है कि हम शराबबंदी के पक्ष में हैं और उसके खिलाफ नहीं. लेकिन हम नए शराब कानून के तहत कड़े दंडात्मक प्रावधानों को नामंजूर करते हैं, जो नागरिकों के मौलिक अधिकार और निजता का उल्लंघन करते हैं.' उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि उपअधीक्षक से नीचे रैंक के पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी/जांच करने की मंजूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह 'नैसर्गिक न्याय' के खिलाफ है.

पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कहा, 'उच्चतम न्यायालय के रोक लगाने का मतलब यह नहीं है कि मामले पर फैसला हो गया. न्यायालय मामले की जांच कर रहा है और मामले की सुनवाई शुरू होनी बाकी है.'

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