विज्ञापन
This Article is From Feb 06, 2014

आप के लिए कानूनी अड़चन : सॉलिसिटर जनरल ने कहा, बिना गृहमंत्रालय की अनुमति के बिल अवैध

आप के लिए कानूनी अड़चन : सॉलिसिटर जनरल ने कहा, बिना गृहमंत्रालय की अनुमति के बिल अवैध
फाइल फोटो
नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह जल्द ही दिल्ली की विधानसभा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुप्रचारित जनलोकपाल बिल पेश करेंगे। किसी सार्वजनिक स्थान पर इस बिल को लाने के ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की कि लोग अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे।

लेकिन, अब माना जा रहा है कि बिल पेश करना है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मुश्किल होगा।

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने देश के सॉलिसिटर जनरल मोहन पारासरन से इस संबंध में राय मांगी थी कि क्या दिल्ली की सरकार बिना केंद्रीय गृहमंत्रालय के अनुमति के ऐसा बिल विधानसभा में पेश कर सकती है, लेकिन अब पारासरन ने दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी राय भेज दी है।

सूत्रों के अनुसार इस राय में कहा गया है कि बिना गृह मंत्रालय की पूर्वानुमति के इस प्रकार से विधानसभा में बिल पेश करना अवैध होगा।

कहा जा रहा है कि पारासरन की राय में क्योंकि इस प्रकार की कोई संस्था के चलन के लिए जब केंद्र से धन मुहैया कराया जाना है तब बिना केंद्र की अनुमति के ऐसा बिल पेश नहीं किया जा सकता।

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
जनलोकपाल बिल, दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल, नजीब जंग, सॉलीसिटर जनरल मोहन पारासरन, Janlokpal Bill, Delhi Government, Arvind Kejriwal, Nazeeb Jung, Mohan Parasaran
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com