जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की गई 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को नए बने केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया.

जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर की गई 

Jammu-Kashmir, Ladakh ITR Date: प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली :

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बृहस्पतिवार को नए बने केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) में आयकर रिटर्न (ITR) भरने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया. आयकर विभाग के लिए नीति बनाने वाले विभाग ने आदेश जारी करके कहा "जम्मू - कश्मीर के कई क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबरों पर विचार करने के बाद सीबीडीटी ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू - कश्मीर और लद्दाख में सभी श्रेणियों के करदाताओं को आईटीआर भरने और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है." 

इसमें कहा गया कि 31 अगस्त की अंतिम तिथि के बाद भरे गए आईटीआर को वैध माना जाएगा. केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया था. जिसके बाद जम्मू - कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी. सरकार के इस फैसले के बाद 30 अक्टूबर की आधी रात से जम्मू - कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं. 



(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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