
नई दिल्ली:
बहु-प्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बुधवार को राज्यसभा में चर्चा और मतदान किया जा सकता है।
'भूमि अधिग्रहण में स्वच्छ मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक 2012' के नाम से यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 216 और विरोध में 19 मत पड़े थे।
एक सरकारी विज्ञप्ति में मंगलवार को बताया गया है कि यह विधेयक तीन मुख्य स्तंभों व्यापक परिभाषित प्रक्रिया के जरिए सहमति, मुआवजा और पुनर्वास पर टिका है।
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने लोकसभा को विधेयक पारित होने के पूर्व आश्वासन दिया था कि इस विधेयक में राज्य सरकारों को उनकी जरूरतों के हिसाब से लागू करने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा था, "हमारी नजर में यह (विधेयक) एक मध्यम मार्ग है। समूह अलग-अलग चीजों की मांग कर रहे हैं। यह कहना गलत होगा कि हमने उनसे संपर्क नहीं किया।"
'भूमि अधिग्रहण में स्वच्छ मुआवजा एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन विधेयक 2012' के नाम से यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 216 और विरोध में 19 मत पड़े थे।
एक सरकारी विज्ञप्ति में मंगलवार को बताया गया है कि यह विधेयक तीन मुख्य स्तंभों व्यापक परिभाषित प्रक्रिया के जरिए सहमति, मुआवजा और पुनर्वास पर टिका है।
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने लोकसभा को विधेयक पारित होने के पूर्व आश्वासन दिया था कि इस विधेयक में राज्य सरकारों को उनकी जरूरतों के हिसाब से लागू करने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा था, "हमारी नजर में यह (विधेयक) एक मध्यम मार्ग है। समूह अलग-अलग चीजों की मांग कर रहे हैं। यह कहना गलत होगा कि हमने उनसे संपर्क नहीं किया।"
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