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This Article is From Nov 29, 2013

कुणाल की जमानत याचिका खारिज, 13 तक न्यायिक हिरासत में

बारासात:

बिधाननगर अदालत ने सारदा भूमि घोटाला मामले में तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

एसीजेएम अपूर्व कुमार घोष ने उनकी जमानत खारिज करने के बाद कुणाल को 13 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सहारा ग्रुप के ब्रॉडकास्ट वर्ल्डवाइड नाम की कंपनी के महाप्रबंधक की एक शिकायत पर बिधाननगर पुलिस ने 23 नवंबर को कुणाल को गिरफ्तार किया था।

सहारा ग्रुप के मीडिया संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल पर धोखाधड़ी, विश्वास तोड़ने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं।

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कुणाल घोष, शारदा चिटफंड घोटाला, Kunal Ghosh, Sharda Chit Fund Case