उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित मौत के मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर और अन्य के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने आरोप तय किए. जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पीड़िता के पिता को 2018 में सशस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी बनाने और उन पर हमला करने के मामले में सेंगर और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए. इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं.
उन्नाव रेप पीड़िता और वकील की हालत नाजुक, वेंटिलेटर पर रखा गया
इससे पहले शुक्रवार को न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए थे. सिंह इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं.
उन्नाव रेप केस: अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप के आरोप तय किए
वहीं सड़क हादसे की जांच कर रही सीबीआई की टीम अब ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर का विशेष जांच परीक्षण करवाएगी. सीबीआई की टीम गुजरात के गांधीनगर में स्थित FSL लैब में ब्रेन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग (BEOSP) टेस्ट करवाएगी. कल भी इन दोनों आरोपियों के बारे में सीबीआई ने परीक्षण करने वाले अधिकारियों को कई घंटों तक ब्रीफ किया था.
कुलदीप सेंगर को न्यायिक हिरासत में भेजा,पीड़ित लड़की दिल्ली पहुंची
बता दें उन्नाव रेप कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर इस समय जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई अब दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हो रही है. पिछले महीने जब पीड़िता रायबरेली में अपने चाचा से मिलकर वापस उन्नाव जा रही थी तभी उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे. फिलहाल पीड़िता और वकील का इलाज चल रहा है. (इनपुट-भाषा)
वीडियो: अदालत ने कुलदीप सेंगर पर आरोप तय किए
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