New Delhi:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2-जी स्पेक्ट्रम मामले में द्रमुक सांसद कनिमोई और कलेंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिका के संबंध में सीबीआई को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति अजीत भरिहोक ने कहा, सीबीआई 30 मई तक का नोटिस जारी करे। न्यायमूर्ति भरिहोक ने कल इस मामले में पांच कॉरपोरेट दिग्गजों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने जांच एजेंसी से कहा है कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर मामले की न्यायिक कार्रवाई के बारे में और जांच किस चरण में है, इसकी स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि की पुत्री कनिमोई और शरद कुमार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी जमानत के लिए याचिका दी थी। इसके पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 20 मई को उनकी फौरन गिरफ्तारी का आदेश दिया था। जमानत याचिका खारिज करते हुए विशेष अदालत ने कहा था कि जिस अपराध के बारे में कहा जा रहा है, वह गंभीर था और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। कनिमोई ने विशेष अदालत में महिला होने के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा कि उन्हें स्कूल जाने वाली अपनी बच्ची की देखभाल करनी होती है। उसके पिता विदेश में रहते हैं और ऐसे में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
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