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This Article is From Feb 22, 2016

कन्हैया पर कोर्ट में हमले का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट में कुछ भी 'चौंकानेवाला' नहीं

कन्हैया पर कोर्ट में हमले का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रिपोर्ट में कुछ भी 'चौंकानेवाला' नहीं
कन्हैया कुमार को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाती दिल्ली पुलिस (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों द्वारा हंगामे और कन्हैया के साथ मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली पुलिस और 6 वकीलों की कमिटी द्वारा दायर रिपोर्ट को देखा और सभी पक्षों से इन सभी रिपोर्ट पर जवाब दायर करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को भी सार्वजिनक करने को कहा है।  सुप्रीम कोर्ट इस मामले के सभी पक्षों को सुनवाई के बाद आदेश जारी करेगा। फिलहाल मामले की सुनवाई 10 मार्च तक के लिए टाल दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैनल, दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में कुछ भी विस्फोटक नजर नहीं आया। इसमें एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप हैं। अब इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट दे दें।

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात पर अपील की कि इस रिपोर्ट का असर मंगलवार को हाईकोर्ट में होने वाली कन्हैया की जमानत की सुनवाई पर नहीं पड़ना चाहिए। इसके कोर्ट ने रिपोर्ट को तीन दिन बाद सार्वजनिक करने का आदेश जारी किया।

उल्लेखनीय है कि जेएनयू छात्र नेता कन्हैया कुमार को राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हिरासत खत्म होने के समय बुधवार को अदालत में पेश किया गया था। वहां वकीलों की पोशाक पहनकर आए लोगों के एक समूह ने उस पर और अन्य लोगों पर हमला किया। इस दौरान वहां मौजूद पत्रकारों को भी पीटा गया था।

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