नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल में कैद लोकसभा सांसद और राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के बर्खास्त प्रमुख सुरेश कलमाड़ी की संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति संबंधी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह उनका जेल से बाहर खुली हवा में सांस लेने का प्रयास है। अदालत ने इस याचिका को लेकर अदालत में दस्तक देने पर कलमाड़ी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने कलमाड़ी की याचिका खारिज करते हुए कहा, जब याचिकाकर्ता संसद सत्र से अनुपस्थित रह सकता है, ऐसे में संसद सत्र में भाग लेने की उनकी लालसा जताने को जेल की दीवारों से बाहर निकल कर खुली हवा में सांस लेने के उनके प्रयास के तौर पर ही देखा जा सकता है। कलमाड़ी की पिछले सत्रों के दौरान 80 से 100 फीसदी उपस्थिति के रिकॉर्ड का संदर्भ देते हुए अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता पहले भी, अपनी सुविधा के मुताबिक संसद सत्रों से अनुपस्थित रह चुके हैं।
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कलमाड़ी