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This Article is From Aug 27, 2019

'द वायर' बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने याचिका वापस लेने पर हैरानी जताई, कहा- प्रेस की आजादी सुप्रीम है लेकिन यह वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, यह पीत पत्रकारिता है

'द वायर' बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली
सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली:

'द वायर' बनाम जय शाह मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने की इच्छा जताई है. वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे मानहानि केस में ट्रायल का सामना करना चाहती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद कोर्ट को ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस पर हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी सुप्रीम है लेकिन यह वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकता, यह पीत पत्रकारिता है. उन्होंने कहा कि कोर्ट देश की जनता के सामने सच्चाई रखना चाहता है, फिर क्यों यह याचिका वापस ली जा रही है? पीठ इस मामले की सुनवाई करना चाहती है. हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कहना चाहते. पीठ ने कहा कि आपने इसके बारे में जय शाह को कुछ घंटे पहले क्यों जानकारी दी?

सुप्रीम कोर्ट 'द वायर' की पत्रकार रोहिणी सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. रोहिणी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने की मांग खारिज कर दी थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 12 अप्रैल तक ट्रायल पर रोक लगा दी थी.

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गुजरात हाईकोर्ट ने वेब पोर्टल 'द वायर' की पत्रकार रोहिणी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने जय शाह द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी. वेबसाइट ने दावा किया था कि एनडीए के सत्ता में आने के एक साल बाद उनकी कंपनी का कारोबार 16,000 गुना बढ़ गया था. सन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कंपनी ने अपने कारोबार में भारी वृद्धि की. एक साल में इसकी आय 50,000 रुपये से बढ़कर 80 करोड़ रुपये हो गई. जय शाह ने लेख की लेखिका रोहिणी सिंह के खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मुकदमा दायर किया है. आपराधिक मानहानि के मामले में, महानगर मजिस्ट्रेट ने 13 नवंबर को सभी उत्तरदाताओं को बुलाया था.

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भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह गैग आदेश के चलते सुरक्षित थे. अहमदाबाद कोर्ट ने वेब साइट के खिलाफ आदेश दिया था कि वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमित शाह के खिलाफ किसी विशेष रूप में नहीं प्रकाशित कर सकते जिसके बाद 'द वायर' ने हाईकोर्ट की तरफ रुख किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी.

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