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This Article is From Nov 15, 2017

जेएनयू लापता छात्र मामला: कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद मामले में नौ छात्रों के पॉलीग्राफी जांच कराने की सीबीआई की याचिका पर दिल्ली के एक कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया.

जेएनयू लापता छात्र मामला: कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
नजीब अहमद की मां और प्रदर्शन (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद मामले में नौ छात्रों के पॉलीग्राफी जांच कराने की सीबीआई की याचिका पर दिल्ली के एक कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने सीबीआई और जेएनयू छात्रों के वकीलों की बहस को पूरा होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. बता दें कि इस मामले में सीबीआई ने नौ छात्रों के खिलाफ 'लाई डिटेक्टर टेस्ट' की मांग की थी.

9 छात्रों की तरफ से वकील विश्वभूषण आर्य और उज्जवल कुमार ने कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, 'लाई डिटेक्टर टेस्ट' कानून अधिकृत नहीं है और स्वेच्छा से स्वीकार नहीं करने तक इसे अवैध माना जाता है. इतना ही नहीं, वकील ने कोर्ट से सीबीआई की याचिका को रद्द करने को कहा और इसे अपरिपक्व करार दिया. 

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वकील ने कहा कि छात्रों के उनके पक्ष रिकार्ड करने के लिए समन जारी करना कुछ नहीं, बल्कि एक 'डराने वाली कार्रवाई' है. इससे पहले की सुनवाई में, कोर्ट ने 'लाई डिटेक्टर टेस्ट' को लेकर सीबीआई को याचिका जल्द दाखिल करने की इजाजत दी थी.

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बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई जल्द करने के लिए कहा था, जिसके बाद सीबीआई ने इस संबंध में याचिका दाखिल की थी. जेएनयू में एमएससी के प्रथम वर्ष के छात्र नजीब 15 अक्टूबर 2016 से लापता हैं. 

VIDEO: नजीब अहमद के रूममेट काजिम का होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट

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