प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
जम्मू-कश्मीर सरकार ने कठुआ मामले को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अदालत में आरोप पत्र दाखिल होते समय 9 अप्रैल को स्लोगन चल रहा था. सरकार ने कोर्ट को बताया कि उस समय मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में भी कहा था कि शोर और प्रदर्शन की वजह से कोर्ट में आरोप पत्र को स्वीकार नहीं कर पाए. उस दौरान आरोपी को भी कोर्ट में पेश नहीं कर पाए और बाद में उसको घर में पेश किया गया. इतना ही नहीं आरोपियों को वैन से बाहर भी नहीं आने दिया गया.
यह भी पढ़ें: कठुआ मामला: पुलिस ने कहा, बच्ची से रेप नहीं होने की खबरें 'सच्चाई से काफी दूर'
गौरतलब है कि कठुआ गैंग रेप मामले में मुख्य आरोपी संजील राम ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में केस को जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफ़र करने का विरोध किया गया है. मुख्य आरोपी ने अपनी याचिका में कहा कि केवल शिकायतकर्ता की सुविधा के लिए केस को जम्मू से बाहर ट्रांसफर नही किया जा सकता.
VIDEO: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दर्ज की चार्जशीट.
याचिका में ये भी कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है. उसने कोर्ट से अनुरोध किया कि केस को जम्मू से किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा.
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गौरतलब है कि कठुआ गैंग रेप मामले में मुख्य आरोपी संजील राम ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में केस को जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफ़र करने का विरोध किया गया है. मुख्य आरोपी ने अपनी याचिका में कहा कि केवल शिकायतकर्ता की सुविधा के लिए केस को जम्मू से बाहर ट्रांसफर नही किया जा सकता.
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याचिका में ये भी कहा कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है. उसने कोर्ट से अनुरोध किया कि केस को जम्मू से किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाए. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा.
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