(फाइल फोटो)
अहमदाबाद:
सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इशरत जहां के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा इंटेलीजेंस ब्यूरो( आईबी) के दो अधिकारियों के लिए जारी किए गए सम्मन रद्द कर दिए. विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जे बी पांड्या ने राजीव वानखेडे और टी एस मित्तल को सम्मन जारी करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया. दोनों जून, 2004 में हुए कथित फर्जी मुठभेड़ के समय सहायक केंद्रीय खुफिया अधिकारी थे. दोनों अधिकरियों ने उन्हें जारी किए सम्मन को चुनौती दी थी. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आईबी के दो और अधिकारियों- विशेष निदेशक राजेंद्र कुमार और अधिकारी एम एस सिन्हा- को भी सम्मन जारी किया था लेकिन उन्होंने सीबीआई की विशेष अदालत में उन्हें चुनौती नहीं दी.
VIDEO : कार्ति चिदंबरम को हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत सीबीआई ने चारों अधिकारियों पर हत्या, आपराधिक साजिश, अवैध रूप से हिरासत में रखने और अपहरण के आरोपों को लेकर मामला दर्ज किया है. वानखेडे और मित्तल ने सीबीआई की अदालत में कहा कि सम्मन बरकरार रखे जाने योग्य नहीं हैं क्योंकि अदालत ने सीबीआई के आरोपपत्र का संज्ञान नहीं किया था.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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