बैंक या मोबाइल आपरेटर निजी सूचना मांगें तो ऐतराज नहीं, सरकार मांगे तो आपत्ति : सुप्रीम कोर्ट

आधार कार्ड की अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील श्याम दीवान ने कहा कि नागरिक के निजता के अधिकार का हनन करता है आधार

बैंक या मोबाइल आपरेटर निजी सूचना मांगें तो ऐतराज नहीं, सरकार मांगे तो आपत्ति : सुप्रीम कोर्ट

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली:

आधार की अनिवार्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील श्याम दीवान ने कहा कि आधार नागरिक के निजता के अधिकार का हनन करता है. नौ जजों के निजता पर फैसले के बाद सरकार को आधार के लिए डेटा और सूचना मांगने का कोई अधिकार नहीं है. आधार के लिए डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया सुरक्षित नहीं है.

राज्यसभा में सरकार ने बताया है कि सितंबर तक 49 हजार आपरेटरों के लाइसेंस रद्द किए गए. ये फुल प्रूफ नहीं है. वहीं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा जब बैंक या मोबाइल आपरेटर निजी सूचना मांगते हैं तो किसी को ऐतराज नहीं होता, लेकिन सरकार मांग रही है तो ऐतराज. डेटा लीक का मामला समझा जा सकता है और सेफगार्ड की मांग की जा सकती है. क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम (धोनी) का डेटा भी लीक हुआ.

VIDEO : आधार इलेक्ट्रॉनिक पट्टा


आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई हो रही है.


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