यह ख़बर 01 मई, 2011 को प्रकाशित हुई थी

दागी आईएएस दंपति की संपत्ति कुर्क करेगा ईडी

खास बातें

  • वर्ष 1979 बैच के आईएएस दंपत्ति पर 350 करोड़ रुपये से ज्यादा की बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है।
New Delhi:

मध्यप्रदेश के आईएएस दंपत्ति अरविंद जोशी और टीनू जोशी पर शिकंजा कसते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का फैसला किया है। वर्ष 1979 बैच के आईएएस दंपत्ति पर 350 करोड़ रुपये से ज्यादा की बेनामी संपत्ति रखने का आरोप है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि ईडी के अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने आईएएस दंपत्ति की संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क करने का आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि ईडी मध्यप्रदेश कैडर के आईएएस दंपत्ति के खिलाफ धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इस संबंध में जांच में जुटा है। यह मामला इसी साल जनवरी में दर्ज किया गया था। अरविंद जोशी और टीनू जोशी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने फरवरी 2010 में छापे मारे थे। अब तक की गई जांच में कथित तौर पर उनकी 350 करोड़ रुपये से अधिक की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर छापों के बाद प्रदेश सरकार ने आईएएस दंपत्ति को निलंबित कर दिया था। उनकी निलंबन अवधि हाल ही में छह माह के लिये बढ़ायी गई है।


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