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This Article is From Feb 09, 2022

हिजाब विवाद : मध्यप्रदेश में छात्राओं ने अनोखे तरीके से जताया विरोध, हिजाब पहनकर खेला क्रिकेट और फुटबॉल

छात्राओं ने कहा कि हिजाब हमारा हक है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता. हम हिजाब पहनकर ही खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आईएएस भी बन सकते हैं. सरकार हिजाब छोड़कर कॉलेजों में पढ़ाई पर ध्यान दे.

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हिजाब विवाद : मध्यप्रदेश में छात्राओं ने अनोखे तरीके से जताया विरोध, हिजाब पहनकर खेला क्रिकेट और फुटबॉल
मध्यप्रदेश के इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर अपना विरोध जताया
भोपाल:

कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब को लेकर मच बवाल के बीच मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के एक निजी कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर अनोखे तरीके विरोध जताया. दरअसल, इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज में छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर अपना विरोध जताया. इस दौरान छात्राओं ने कहा कि हिजाब हमारा हक है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता. हम हिजाब पहनकर ही खेल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आईएएस भी बन सकते हैं. छात्राओं ने कहा कि सरकार हिजाब छोड़कर कॉलेजों में पढ़ाई पर ध्यान दे.

हिजाब विवाद : कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच कल करेगी सुनवाई

बता दें कि मंगलवार को मध्यप्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने हिजाब बैन का समर्थन करते हुए कहा था कि हिजाब स्कूल ड्रेस का हिस्सा नहीं हैं और हम अनुशासन को प्राथमिकता देंगे. राज्य के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होगा. हालांकि मंत्री ने बुधवार को फिर से बयान जारी किया और कहा कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म कोड लागू नहीं करने की भी बात कही. 

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कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई
गौरतलब है कि हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्‍य न्‍यायाधीश द्वारा गठित तीन जजों की बेंच गुरुवार को सुनवाई करेगी. हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई थी लेकिन एकल न्यायाधीश ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी के पास इस राय के साथ भेज दिया था कि मुख्य न्यायाधीश मामले पर गौर करने के लिए बड़ी पीठ के गठन का फैसला कर सकते है. न्यायमूर्ति दीक्षित ने आदेश में कहा, ‘‘पीठ का यह विचार है कि अंतरिम अर्जियों को भी बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश अवस्थी द्वारा किया जा सकता है.''

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