विज्ञापन
This Article is From Aug 08, 2016

बुलंदशहर गैंगरेप केस : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया

बुलंदशहर गैंगरेप केस : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया
इलाहाबाद हाई कोर्ट का फाइल फोटो
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना का स्वत: संज्ञान लिया और मामले पर सुनवाई का फैसला किया।

इस मामले को एक जनहित मुकदमे के तौर पर दर्ज किया गया है और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ सुनवाई करेगी।

अदालत के सूत्रों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ने बीती 29 जुलाई को हुई इस जघन्य घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई का फैसला किया।

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
इलाहाबाद हाई कोर्ट, बुलंदशहर गैंगरेप केस, Allahabad High Court, Bulandshahr Gangrape
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com