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This Article is From Jan 18, 2016

मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़क की सफाई कर रहे छेड़छाड़-मारपीट के आरोपी

मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद सड़क की सफाई कर रहे छेड़छाड़-मारपीट के आरोपी
रविवार को इन चारों आरोपियों की सजा का पहला दिन था।
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने  छेड़छाड़ और मारपीट के 4 आरोपियों को सड़कों पर झाड़ू लगाने का आदेश दिया है। चारों को ये सजा शिकायतकर्ता के माफ करने पर उनके प्रायश्चित के तौर पर दी गई है।

'सड़क साफ होगी और तुम चारों के दिमाग में भरी गंदगी भी'
रविवार को सजा का पहला दिन था। चारों युवकों  ने पुलिस की मौजूदगी में ठाणे के नौपाडा इलाके में झाड़ू लगाकर पहला दिन पूरा किया। उन्हें इसी तरह छह महीने तक हर रविवार सुबह 7 से 11 और शाम को 4 से 7 बजे तक सड़क की साफ सफाई करनी होगी। युवकों के नाम हैं-अनिकेत जाधव, सुहास ठाकुर, मिलिंद मोरे और अमित अड़खले।

सभी भिवंडी में लोडिंग का काम करते हैं और रविवार को इनकी छुट्टी रहती है इसलिए अदालत ने सफाई के लिए रविवार का दिन मुक़र्रर किया है। हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सजा सुनाते हुए कहा था कि ' इससे न सिर्फ सड़कों पर से धूल साफ होगी बल्कि तुम चारों के दिमाग में भरी गन्दगी भी साफ हो जाएगी।'

अक्टूबर 2012 का है मामला
नवरात्रि के आखिरी दिन मूर्ति विसर्जन की शोभायात्रा में इन चारों ने एक महिला से बदसलूकी की थी। महिला के पति ने जब विरोध किया तो इन्‍होंने उसकी पिटाई भी की थी। आरोप है कि चारों उस वक्त शराब के नशे में थे।
बाद में पति-पत्नी की शिकायत पर ठाणे पुलिस ने मामला दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर लिया। चूंकि,  दोनों पक्ष एक ही इलाके में रहते हैं इसलिए बड़ों के हस्तक्षेप के बाद मामले में सुलह हो गई। जिसके बाद चारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट से उनके खिलाफ दर्ज मामला खारिज करने की गुहार लगाई थी।

आरोपियों ने कहा, हम शर्मिंदा हैं
सड़क साफ करने की इस अनोखी सजा पर युवकों का कहना है, 'हम शर्मिंदा हैं और आगे से कोई गलत काम नहीं करेंगे।' चारों आरोपियों में से एक अनिकेत का तो कहना है कि 'इससे हमारा प्रायश्चित भी हो रहा है और देश भी स्वच्छ हो रहा है। दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे।'

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