हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों को स्कूलों की सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए

हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अधिकारियों को स्कूलों की सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए

श्रीनगर:

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने सोमवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को स्कूलों को महफूज रखने के तौर तरीके खोजने का निर्देश दिया, जो घाटी में जारी अशांति के दौर में आतंकवादियों के निशाने पर हैं.

अदालत की एक खंडपीठ ने कहा, 'अदालत में मौजूद तीनों जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि उच्च अधिकारियों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठें और स्कूली संस्थानों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तौर तरीकों पर विचार करें.' पुलिस महानिरीक्षक, संभागीय आयुक्त और कश्मीर के स्कूली शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी किए गए.

हाईकोर्ट ने कश्मीर घाटी में पिछले 115 दिन से जारी अशांति के बीच करीब 26 स्कूलों में आग लगाए जाने की खबरों का स्वत: संज्ञान लिया. जुलाई महीने की शुरुआत में हिज्बुल मुजाहिदीन आतंकवादी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में अशांति शुरू हो गई थी.

न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब मीर और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरेय ने मामले में सुनवाई की. अदालत ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों सहित जिला स्तर के अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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