यह ख़बर 01 जुलाई, 2014 को प्रकाशित हुई थी

केजरीवाल को किराए पर मकान देने वाले को हाईकोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उस कथित विवादित मकान के सह मालिक से जवाब तलब किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बतौर किरायेदार जाने की संभावना थी।

जस्टिस वीके शाली ने वीरेंदर कुमार जैन की याचिका पर उनके छोटे भाई नरेंदर कुमार से जवाब मांगा है। वीरेंदर का दावा है कि 4 बी फ्लैग स्टाफ रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली वाली संपत्ति का आधा मालिक वह भी हैं, जहां केजरीवाल ने बतौर किराएदार जाने की योजना बनायी थी।

वीरेंदर के वकील गिरीश अग्रवाल ने कहा कि वैसे तो केजरीवाल बयान दे चुके हैं कि वह उस मकान में नहीं जाएंगे, लेकिन चूंकि यह मामला अदालत के समक्ष है तो ऐसे में वह (नरेंदर) कैसे उसे किसी को किराए पर दे सकते।

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अग्रवाल ने कहा, 'यथास्थिति बनाकर रखी जाए।' जब नरेंदर के वकील से अदालत ने पूछा कि क्यों यह संपत्ति किराए पर दी गई, तब उन्होंने कोई बयान देने से इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने जवाब में सबकुछ कहेंगे।