गुजरात:
गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2003 के हरेन पांड्या हत्याकांड की जांच करने वाली सीबीआई को फटकार लगाते हुए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ लगे हत्या के आरोपों को हटा दिया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश करने के आरोप कायम रहेंगे। विशेष सरकारी वकील जेएम पंचाल ने कहा कि आरोपियों की अपील को आशिंकतौर पर स्वीकार किया गया है। न्यायाधीश डीएच वाघेला और न्यायमूर्ति जेसी उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई की ओर से की गई जांच अस्पष्ट है, कुछ तथ्यों की अनदेखी की गई है और इसमें बहुत कुछ छूट गया है। सीबीआई को आड़े हाथ लेते हुए अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी को इस तरह की गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इससे आरोपियों के खिलाफ नाइंसाफी हुई है और सरकारी संसाधन का भी नुकसान हुआ है। अदालत ने कहा कि सीबीआई हत्या के आरोपों को साबित नहीं कर पाई है, इसलिए निचली अदालत का वह फैसला जिसमें इन लोगों को हत्या एवं आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था जो सही नहीं ठहरता। इसके बाद उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
गुजरात हाईकोर्ट, हरेन पाड्या, सीबीआई जांच