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सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार की अपील को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है।
मामला यह है कि राज्यपाल कमला बेनीवाल ने रिटायर्ड जज आरए मेहता को गुजरात का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया था, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया, जहां दो जजों की बेंच ने बंटा हुआ फैसला दिया। जब मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंचा तो सिंगल जज बेंच ने गवर्नर के फैसले को सही ठहराया। अब गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, और सरकार का आरोप है कि राज्यपाल ने सरकार की राय लिए बिना लोकायुक्त के पद पर जस्टिस मेहता की नियुक्ति कर दी, जो संविधान के खिलाफ है।
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