
देश और दुनिया में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर तेजी से फैल रहा है. इसे देखते हुए कई व्यापक बदलाव किए गए हैं. अदालतों में मामलों की सुनवाई वर्चुअल तरीके (Video Conference) से हो रही है. इस बीच, गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Cout) में एक मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान वकील के धूम्रपान (Smoking) का मामला सामने आया है. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए वकील पर जुर्माना (Fine) लगाया है. साथ ही वकील के इस आचरण की निंदा की है.
कोरोना संकट की वजह से हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मामलों की सुनवाई चल रही है. एक मामले की सुनवाई के दौरान, जस्टिस ए.एस. सुपेहिया ने देखा कि शिकायतकर्ता के वकील कार में बैठे धूम्रपान कर रहे थे. कोर्ट ने वकील जे.वी. अजमेरा के "गैर-जिम्मेदाराना आचरण" के लिए उनकी खिंचाई की और उन पर जुर्माना लगाया है.
जस्टिस सुपेहिया ने अपने आदेश में कहा, "यह कोर्ट अधिवक्ता जे.वी. अजमेरा के इस आचरण पर गंभीरता से आपत्ति जताती है." साथ ही उन्हें एक हफ्ते के अंदर कोर्ट की रजिस्ट्री में 10,000 रुपये जमा करने का आदेश देती है.
जज ने कहा, "एक अधिवक्ता से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह कोर्ट में सुनवाई के दौरान कार में बैठकर स्मोकिंग करेगा. एडवोकेट के इस तरह के आचरण की कड़ी निंदा की जाने की जरूरत है."
इस घटना के बाद कोर्ट ने अधिवक्ताओं के किसी वाहन या खुले मैदान" से सुनवाई में शामिल होने पर रोक लगा दी है. साथ ही गुजरात बार काउंसिल और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को निर्देश दिया है कि वे अपने सदस्यों को "घर या दफ्तर" से ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होने को कहें.
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