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This Article is From Nov 19, 2016

गुजरात उच्च न्यायालय ने हार्दिक पटेल को 15 दिनों के लिए हरिद्वार जाने की अनुमति दी

गुजरात उच्च न्यायालय ने हार्दिक पटेल को 15 दिनों के लिए हरिद्वार जाने की अनुमति दी
हार्दिक पटेल का फाइल फोटो...
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल को 15 दिनों के लिए हरिद्वार जाने की अनुमति प्रदान कर दी.

जुलाई में उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद से हार्दिक इस समय राजस्थान के उदयपुर में हैं. अदालत ने उन्‍हें छह महीने के लिए गुजरात से बाहर रहने की अनुमति दे दी है.

न्यायाधीश ए जे देसाई ने बताया कि उच्च न्यायालय का आदेश उदयपुर थाना में जमा कराने के बाद 15 दिनों की समयावधि शुरू होगी. हार्दिक ने आग्रह किया था कि छह महीने की अवधि के अंतिम दो महीना उन्‍हें हरिद्वार में रहने की अनुमति दी जाए.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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