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This Article is From Sep 01, 2021

वाहनों का ट्रांसफर होगा आसान, नई गाड़ियों पर अब होगा अलग रजिस्ट्रेशन मार्क, बार-बार रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं

सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारियों का तबादला होता है. ऐेसे में उनके लिए गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य लेकर जाना और फिर उनका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना झंझट बन जाता है.

वाहनों का ट्रांसफर होगा आसान, नई गाड़ियों पर अब होगा अलग रजिस्ट्रेशन मार्क, बार-बार रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं
दूसरे राज्य में जाने पर वाहनों की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई आसान (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:

वाहनों को एक से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ट्रांसफर (Transfer Vehicles) कराने में अब झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) वाहनों के आसानी से ट्रांसफर के लिए नई स्कीम लेकर आया है. नवीन व्यवस्था के अंतर्गत भारत सीरीज (BH-series) के तहत नए वाहनों पर नए तरीके का रजिस्ट्रेशन मार्क दिया जाएगा. मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. माना जा रहा है कि इससे देश में हर साल जो लाखों की तादाद में वाहनों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है, उसमें कागजी कार्यवाही और समय नहीं लगेगा. यह नियम 1 सितंबर से लागू हो गया है. 

मंत्रालय ने कहा कि वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने नागरिक केंद्रित कई कदम उठाए हैं. वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आईटी आधारित सॉल्यूशन भी इसी तरह का एक प्रयास है. हालांकि, वाहन पंजीकरण प्रक्रिया में एक बिंदु जिस पर ध्यान देने की जरूरत थी, वह यह थी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर वाहन का पुन: पंजीकरण."

सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के कर्मचारियों का तबादला होता है. ऐेसे में उनके लिए गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य लेकर जाना और फिर उनका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना झंझट बन जाता है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्शन 47 के तहत, एक व्यक्ति को वाहन पंजीकृत होने वाले राज्य के अलावा किसी भी राज्य में 12 महीने से अधिक समय तक वाहन रखने की अनुमति नहीं है.

वाहनों के ट्रांसफर को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमा्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त की अधिसूचना में नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क पेश किया. अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन भारत सीरीज में हुआ है तो उसको किसी दूसरे राज्य में ले जाने पर वाहन के मालिक को नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा. 

"भारत सीरीज (बीएच-सीरीज)" के तहत यह वाहन पंजीकरण सुविधा डिफेंस कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों (जिनके दफ्तर चार या अधिक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में हों) के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी. 

बीएच श्रृंखला का पंजीकरण चिह्न ..YY BH #### XXहोगा। वाईवाई से आशय पहले पंजीकरण के वर्ष से होगा. बीएच भारत श्रृंखला का कोड होगा. #### चार अंकों की संख्या और एक्सएक्स दो अक्षर होंगे.

मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना के जरिये नए वाहनों के पंजीकरण के लिए नया पंजीकरण चिह्न भारत श्रृंखला शुरू किया है। इस पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों के मालिकों को दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने पर नए सिरे से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी. 

अधिसूचना के अनुसार, बीएच-श्रृंखला के गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के समय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा 10 लाख रुपये तक के वाहन पर आठ प्रतिशत का मोटर वाहन कर लिया जाएगा. 10 से 20 लाख रुपये के वाहन पर यह कर 10 प्रतिशत, 20 लाख रुपये से अधिक के वाहन पर 12 प्रतिशत होगा. डीजल वाहनों पर दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर दो प्रतिशत कम शुल्क लगेगा.

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