पणजी:
गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि राज्य में दुष्कर्म, मानव तस्करी और तेजाब हमले के पीड़ितों को 10 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।
पर्रिकर ने कहा, हमने हर पीड़ित के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि निश्चित की है। इस योजना में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह किसी राज्य में इन घटनाओं के पीड़ितों को दिया जाने वाला सम्भवत: सबसे बड़ा मुआवजा है।
यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। इस योजना को गोवा पीड़ित मुआवजा योजना (2012) नाम दिया गया है।
बैठक के दौरान जारी बयान में कहा गया है, इस योजना के तहत सरकार पीड़ित मुआवजा कोष बनाएगी और हर साल इसके लिए बजट में अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। पीड़ितों को इसी कोष से अदालत की अनुशंसा के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।
पर्रिकर ने कहा, हमने हर पीड़ित के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि निश्चित की है। इस योजना में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी पालन किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह किसी राज्य में इन घटनाओं के पीड़ितों को दिया जाने वाला सम्भवत: सबसे बड़ा मुआवजा है।
यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बजट में इसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। इस योजना को गोवा पीड़ित मुआवजा योजना (2012) नाम दिया गया है।
बैठक के दौरान जारी बयान में कहा गया है, इस योजना के तहत सरकार पीड़ित मुआवजा कोष बनाएगी और हर साल इसके लिए बजट में अलग से राशि का प्रावधान किया जाएगा। पीड़ितों को इसी कोष से अदालत की अनुशंसा के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।
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