विज्ञापन
This Article is From Jan 27, 2011

वापस ली गई गिलानी, अरुंधति के खिलाफ दायर याचिका

अदालत ने याचिका पर पहले दिल्ली पुलिस और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए उनके रुख के बारे में पूछा था।
New Delhi: देश विरोधी भाषण देने के आरोप में हुर्रियत के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी, लेखिका अरुंधति राय और चार अन्य लोगों के खिलाफ सुनवाई किए जाने का अनुरोध गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से वापस ले लिया गया। इसके पहले पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि इस संबंध में प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि मामले में प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है और जांच जारी है। इसके बाद न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा कि अब याचिका अनुपयोगी हो गई है। अदालत के आदेश के बाद सलेक चंद जैन ने याचिका वापस ले ली। उन्होंने यह याचिका वकील सुग्रीव दुबे के जरिए दायर की थी। अदालत ने याचिका पर पहले दिल्ली पुलिस और केंद्र को नोटिस जारी करते हुए उनके रुख के बारे में पूछा था। सुशील पंडित की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एक निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को गिलानी, राय तथा चार अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
लेखक के बारे में
img
Associated Press
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
गिलानी, अरुंधति, मुकदमा, कोर्ट, Gilani, Arundhati, Case
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com