
कोविड-19 महामारी के कारण करीब पांच माह से सीमित कामकाज के बाद उच्चतम न्यायालय ने एक सप्ताह के भीतर अदालत कक्षों में सामान्य ढंग से सुनवाई करने का निर्णय किया है. हालांकि यह काम बहुत सीमित ढंग से किया जाएगा.शीर्ष न्यायालय (Supreme Court) के प्रशासन ने बार संस्था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) को सूचित किया नियमित सुनवाई के लिए बड़े अदालती कक्षों में से तीन को इस समय के भीतर तैयार किया जाएगा. इसमें चिकित्सकीय परामर्श को ध्यान में रखते हुए निश्चित दूरी एवं अन्य मानकों का ध्यान रखा जाएगा.
सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा भेजी गयी लिखित सूचना के अनुसार समुचित प्राधिकार के निर्णय पर आधारित, यह सुझाव दिया गया है कि प्रायोगिक आधार पर सीमित मामलों को सामान्य ढंग से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा. इसके लिए सभी पक्षों से पूर्व अनुमति और उनकी इच्छा लिखित रूप में ली जाएगी. अठारह अगस्त की तारीख वाली इस लिखित सूचना में कहा गया कि प्रायोगिक आधार पर तीन बड़े अदालती कक्षों को इसके लिए एक सप्ताह के भीतर तैयार किया जाएगा.
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