जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन पीड़ितों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले फ्रांसीसी पत्रकार को हिरासत में लिया (फाइल फोटो)
श्रीनगर:
जम्मू एवं कश्मीर पुलिस ने पैलेट गन पीड़ितों पर वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) बनाने के लिए एक फ्रांसीसी पत्रकार को हिरासत में लिया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "कोमिटी पॉल एडवर्ड को श्रीनगर में वीजा नियमों का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में लिया गया है."
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अधिकारी ने बताया कि एडवर्ड को रविवार शाम को कोठीबाग क्षेत्र से हिरासत में ले लिया गया. वह अपने डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए शहर में अलगाववादियों और पैलेट गन के पीड़ितों से मिल रहे थे.
गौरतलब है कि पिछले साल जून में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में व्यापक स्तर पर हिंसा भड़की थी. इस दौरान पथराव कर रहे युवाओं पर सुरक्षाबलों द्वारा इस्तेमाल की गई पैलेट गन से बड़ी संख्या में युवा घायल हुए थे, जिनमें से कुछ की आंखों की रोशनी पूरी तरह से या आंशिक रूप से चली गई.
अधिकारी ने बताया कि एडवर्ड के पास भारत की यात्रा के लिए बिजनेस वीजा है, जो 22 दिसंबर 2018 तक वैध है.
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बिजनेस वीजा के तहत किसी को भी राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर वृत्तचित्र बनाने की अनुमति नहीं है. एडवर्ड के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 14बी के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है. अधिकारी ने बताया कि फ्रांसीसी दूतावास को एडवर्ड को हिरासत में लिए जाने के बारे में सूचित कर दिया है. (इनपुट आईएएनएस से)
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अधिकारी ने बताया कि एडवर्ड को रविवार शाम को कोठीबाग क्षेत्र से हिरासत में ले लिया गया. वह अपने डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए शहर में अलगाववादियों और पैलेट गन के पीड़ितों से मिल रहे थे.
गौरतलब है कि पिछले साल जून में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में व्यापक स्तर पर हिंसा भड़की थी. इस दौरान पथराव कर रहे युवाओं पर सुरक्षाबलों द्वारा इस्तेमाल की गई पैलेट गन से बड़ी संख्या में युवा घायल हुए थे, जिनमें से कुछ की आंखों की रोशनी पूरी तरह से या आंशिक रूप से चली गई.
अधिकारी ने बताया कि एडवर्ड के पास भारत की यात्रा के लिए बिजनेस वीजा है, जो 22 दिसंबर 2018 तक वैध है.
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बिजनेस वीजा के तहत किसी को भी राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर वृत्तचित्र बनाने की अनुमति नहीं है. एडवर्ड के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम की धारा 14बी के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है. अधिकारी ने बताया कि फ्रांसीसी दूतावास को एडवर्ड को हिरासत में लिए जाने के बारे में सूचित कर दिया है. (इनपुट आईएएनएस से)
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