तेजाब हत्याकांड : पूर्व RJD सांसद शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा

तेजाब हत्याकांड : पूर्व RJD सांसद शहाबुद्दीन को उम्रकैद की सजा

पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का फाइल फोटो

सिवान:

बिहार में सिवान जिले के चर्चित तेजाब हत्याकांड में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने बुधवार को ही उन्हें दोषी ठहराया था। करीब 11 वर्ष पूर्व हुए इस हत्याकांड में दो भाइयों की तेजाब डालकर हत्या कर दी गई थी।

सिवान के चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की विशेष अदालत ने दो दिन पहले शहाबुद्दीन को हत्या, हत्या की नीयत से अपहरण, साक्ष्य छिपाने एवं अपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया था और सजा सुनाने के लिए शुक्रवार यानी 11 दिसम्बर की तिथि तय की थी।

विशेष लोक अभियोजक जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद समेत चार लोगों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

तेजाब उड़ेल दिया था
16 अगस्त 2004 को सिवान शहर के गौशाला रोड निवासी चंद्रशेखर प्रसाद के तीन पुत्रों का राजकुमार साह, शेख असलम और आरिफ हुसैन ने अपहरण किया और हुसैनगंज थाना अंतर्गत प्रतापपुर गांव ले गए। तीनों में से दो गिरीश और सतीश के शरीर पर तेजाब उड़ेल दिए जाने से उनकी मौत हो गई जबकि तीसरा राजीव रोशन फरार होने में सफल रहा। गिरीश और सतीश के शव बरामद नहीं हो सके थे।

इस मामले में मृतकों की मां कलावती ने शहाबुद्दीन पर उनके तीनों पुत्रों के अपहरण और उनमें से दो की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए पूर्व सांसद और उनके तीनों साथियों राजकुमार साह, शेख असलम और आरिफ हुसैन के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

चश्मदीद गवाह और बचे एक बेटे की भी हत्या हो गई थी
इस घटना के एक मात्र चश्मदीद गवाह राजीव रोशन ने अदालत के समक्ष पेश होकर इस मामले में गवाही दी थी, लेकिन फिर राजीव की गत वर्ष 16 जून को अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी गई थी।

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उल्लेखनीय है कि हत्या सहित अन्य आपराधिक मामलों में शहाबुद्दीन पिछले कई वष्रो से सिवान केंद्रीय कारागार में बंद हैं।