कोरोना में घर के कमाऊ सदस्य को खोने वाले परिवारों को सरकार देगी फैमिली पेंशन, जानें 5 बड़ी बातें

केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण प्रभावित परिवारों की मदद के लिए शनिवार को कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की.

कोरोना में घर के कमाऊ सदस्य को खोने वाले परिवारों को सरकार देगी फैमिली पेंशन, जानें 5 बड़ी बातें

कोरोना में घर का कमाऊ सदस्य खोने वाले परिवारों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार (Modi Govt) ने कोरोना महामारी (Corona Virus) के कारण प्रभावित परिवारों की मदद के लिए शनिवार को कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की. सरकार की ओर से ऐलान किया गया कि जिन लोगों ने महामारी के दौरान घर के किसी कमाऊ सदस्य को खोया है, उनके आश्रितों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत (ESIC) फैमिली पेंशन (Family Pension) दी जाएगी. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार ऐसे परिवारों को ईडीएलआई स्कीम के तहत बीमा का लाभ भी मुहैया कराया जाएगा. इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसी योजनाएं कोरोना से प्रभावित परिवारों की वित्तीय मुश्किलों को दूर करने में मदद करेंगी. इसके अलावा कोरोना से मां-बाप या अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन (PM CARES for Children) स्कीम का ऐलान भी किया गया है. परिवारों (Covid affected Families) की आर्थिक परेशानियों को दूर कर उनके सशक्तीकरण पर ध्यान दिया जाएगा.

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पीएम मोदी ने कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत कोविड के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी. ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों को बड़ा और उदार बनाया जाएगा. इन योजनाओं से परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने में मदद मिलेगी. पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे परिवारों के साथ खड़ी है.

पांच प्वाइंट्स में जानें योजना के लाभ

1. परिवार को अच्छा जीवन जीने और अच्छे जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए, ईएसआईसी पेंशन योजना का लाभ रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों में उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी कोविड के कारण मृत्यु हो गई है. ऐसे व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार कर्मचारी द्वारा लिए गए औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन के लाभ के हकदार होंगे. यह लाभ पूर्वव्यापी प्रभाव से 24.03.2020 से और ऐसे सभी मामलों के लिए 24.03.2022 तक उपलब्ध होगा.

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2. ईडीएलआई योजना के तहत बीमा लाभों को बढ़ाया और उदार बनाया गया है. अन्य सभी लाभार्थियों के अलावा यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करेगा जिन्होंने कोरोना के कारण जान गंवाई है.

3. अधिकतम बीमा लाभ की राशि ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दी गई है. 

4. ₹2.5 लाख के न्यूनतम बीमा लाभ का प्रावधान बहाल कर दिया गया है और यह अगले तीन वर्षों के लिए 15 फरवरी 2020 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा.

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5. संविदा/अनौपचारिक श्रमिकों के परिवारों को लाभान्वित करने के लिए केवल एक प्रतिष्ठान में निरंतर रोजगार की स्थिति को उदार बनाया गया है. यहां तक ​​कि उन कर्मचारियों के परिवारों को भी लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले पिछले 12 महीनों में नौकरी बदली हो. इन योजनाओं के विस्तृत दिशा-निर्देश श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए जा रहे हैं.