हैदराबाद:
पुलिस ने एक 13 वर्षीय लड़की आराधना की मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का एक मामला दर्ज किया है. लड़की ने एक सामुदायिक परंपरा के तहत 68 दिन का उपवास रखा था और उपवास तोड़ने के दो दिन बाद उसकी मौत हो गई.
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर क्षेत्र) पी वाई गिरि ने कहा, ''एक स्थानीय बाल अधिकार एनजीओ 'बलाला हक्कुला संघम' की ओर से मार्केट पुलिस थाने में दी गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और किशोर न्याय कानून की धारा 75 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.'' पुलिस ने यद्यपि इस आरोप के तहत विशेष तौर पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है.
पुलिस निरीक्षक एम मुत्तैया ने कहा कि एनजीओ ने शिकायत में आरोप लगाया है कि लड़की के अभिभावकों और परिवार के सदस्यों ने उससे एक परंपरा के तहत 68 दिन का उपवास कराया.
उन्होंने कहा, ''यह आरोप है. हमें इसकी पुष्टि करनी है. जांच के आधार पर वह (जानकारी) सामने आएगा.'' उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद के पोट बाजार में रहने वाले लड़की के अभिभावकों से उसकी मौत को लेकर पहले ही सवाल किये जा चुके हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (उत्तर क्षेत्र) पी वाई गिरि ने कहा, ''एक स्थानीय बाल अधिकार एनजीओ 'बलाला हक्कुला संघम' की ओर से मार्केट पुलिस थाने में दी गई शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और किशोर न्याय कानून की धारा 75 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है.'' पुलिस ने यद्यपि इस आरोप के तहत विशेष तौर पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है.
पुलिस निरीक्षक एम मुत्तैया ने कहा कि एनजीओ ने शिकायत में आरोप लगाया है कि लड़की के अभिभावकों और परिवार के सदस्यों ने उससे एक परंपरा के तहत 68 दिन का उपवास कराया.
उन्होंने कहा, ''यह आरोप है. हमें इसकी पुष्टि करनी है. जांच के आधार पर वह (जानकारी) सामने आएगा.'' उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद के पोट बाजार में रहने वाले लड़की के अभिभावकों से उसकी मौत को लेकर पहले ही सवाल किये जा चुके हैं.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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