मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित किया

मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है. उन पर 2008 के चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे.

खास बातें

  • 2008 के चुनावों के दौरान पेड न्यूज से जुड़ा है मामला
  • तीन साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नरोत्तम मिश्रा
  • पूर्व कांग्रेस विधायक ने की थी शिकायत
नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है. उन पर 2008 के चुनाव के दौरान पेड न्यूज के आरोप लगाए गए थे. चुनाव आयोग ने उनके तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 2018 के दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. 

चुनाव आयोग ने पाया कि उन्होंने  साल 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज पर खर्च की गई रकम को अपने चुनावी खर्च में नहीं दर्शाया था. कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की 2009 में की गई शिकायत पर यह फैसला आया. उन्होंने नरोत्तम मिश्रा पर 2008 के चुनावों के दौरान करप्ट प्रैक्टिस  और पेड न्यूज का आरोप लगाया था. चुनाव आयोग ने जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर नरोत्तम मिश्रा से जवाब मांगा था.

उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी. इसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिल पाई. पिछले साल नरोत्तम से दिल्ली में चुनाव आयोग ने सवाल किए थे. गौरतलब है कि फिलहाल उनके पास जल संसाधन, जनसंपर्क और संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा है. वह दतिया से जीतकर आते हैं.


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