ईडी ने तमिलनाडु के अपराधी की 25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की.... हत्या, डकैती समेत 15 मामलों में आरोपी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन रोधी कानून के तहत तमिलनाडु (Tamil Nadu) के एक अपराधी की करीब 25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.

ईडी ने तमिलनाडु के अपराधी की 25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की.... हत्या, डकैती समेत 15 मामलों में आरोपी

 चेन्नई उपनगर में 79 भूमि संपत्ति कुर्क की गयी हैं जो आरोपी  शंकर के और बेनामी नामों से संबंधित है 

नई दिल्ली:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धनशोधन रोधी कानून के तहत तमिलनाडु (Tamil Nadu) के एक अपराधी की करीब 25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है. तमिलनाडु का यह अपराधी हत्या, रंगदारी और डकैती के कई मामलों में नामजद है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. ईडी ने बताया कि चेन्नई उपनगर में स्थित 79 भूमि संपत्ति कुर्क की गयी हैं जो आरोपी पीपीजीडी शंकर के और बेनामी नामों से संबंधित है .इन संपत्तियों की बाजार कीमत करीब 25 करोड़ रुपये है.

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प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि शंकर पर हत्या, जबरन वसूली, डकैती और आपराधिक साजिश जैसे अपराधों के लिए कम से कम 15 मामले दर्ज हैं और तीन आरोप पत्र दायर किये गये हैं .जांच एजेंसी ने दावा किया, ‘‘ईडी ने पीपीजीडी शंकर की विभिन्न बेनामी संपत्तियों का पता लगाया, जो उसके द्वारा जबरन वसूली से जमा की गयी नकदी से खरीदी गई थीं ... इन संपत्तियों की खरीद में नकद भुगतान के संबंध में वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका .यह धन वैध तरीके से नहीं आया था बल्कि विभिन्न लोगों से की गयी जबरन वसूली से आया था.''

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ईडी ने कहा कि आरोपी ने अपने नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के माध्यम से संपत्तियों को पंजीकृत करके और आधिकारिक दस्तावेजों में अपने बेनामी नामों पर स्वामित्व रखा था . इसने बताया, ‘‘जीपीए का इस्तेमाल बिक्री विलेख के विकल्प के रूप में किया गया था. उसने ऐसी संपत्तियों के लिए भुगतान किया था, लेकिन खुद को बचाने के लिए संपत्तियों को अपने नाम पर पंजीकृत नहीं किया, क्योंकि पुलिस में उसके खिलाफ कई मामले चल रहे हैं.''

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)