नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार दीपक गर्ग ने मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी के डीएनए परीक्षण सम्बंधी मामले पर निर्णय के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की। अदालत अब 19 फरवरी को तय करेगी कि डीएनए परीक्षण के लिए तिवारी के रक्त का नमूना कब और कैसे लिया जाएगा। अदालत के निर्देशानुसार तिवारी के वकील और याची रोहित शेखर मंगलवार को इस मामले में औपचारिकताएं पूरी करने के लिए गर्ग के समक्ष उपस्थित हुए। उच्च न्यायालय ने सोमवार को शेखर (31) की याचिका पर डीएनए परीक्षण के लिए तिवारी को एक दिन का समय दिया था। शेखर का दावा है कि वह तिवारी का बेटा है और वह अपनी मां उज्जवला शर्मा व तिवारी के बीच कथित सम्बंधों की पैदाइश है। तिवारी ने शेखर की याचिका का विरोध किया है। तिवारी ने कहा है कि उज्जवला शर्मा के साथ उनका कभी सम्बंध नहीं रहा। उन्होंने यह भी कहा है कि रोहित को डीएनए परीक्षण की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन उच्च न्यायालय ने 23 दिसम्बर को तिवारी को आदेश दिया था कि वह शेखर के दावे के सत्यापन के लिए डीएनए परीक्षण कराएं। न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट की एकल पीठ ने कहा था, "अपने पिता के बारे में जानने के किसी बच्चे के अधिकार को हम दरकिनार नहीं कर सकते।"
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