नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आम आदमी पार्टी की सरकार के इस अनुरोध का विरोध किया कि उसे लाइसेंस देने, यातायात प्रबंधन, पासपोर्ट सत्यापन और राज्य आपदा मोचन बल गठन करने जैसे काम की अनुमति मिलनी चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसकी भूमिका को मूल और गैर मूल पुलिसिंग में बांटा नहीं जा सकता। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली सरकार का रुख एजेंसी को कानून के तहत मिली जिम्मेदारी को छीनने का ‘‘गलत’’ प्रयास है।
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार की 9 जनवरी की अधिसूचना पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया जिसके तहत दिल्ली में सभी राजस्व जिलों के उपायुक्तों (राजस्व) को शहर के सिनेमाघरों के लिए लाइसेंसिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि इससे पुलिस आयुक्त के साथ सीधे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।