विज्ञापन
This Article is From Mar 21, 2022

पाकिस्‍तान से एक हजार अरब रुपये की कर्ज वसूली संबंधी याचिका पर HC का सुनवाई से इनकार, कही यह बात..

याचिका में आरोप लगाया गया कि इस राशि की वसूली के लिए केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है.

पाकिस्‍तान से एक हजार अरब रुपये की कर्ज वसूली संबंधी याचिका पर HC का सुनवाई से इनकार, कही यह बात..
प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें विभाजन के समय, पाकिस्तान द्वारा भारत से लिए गए कर्ज की वसूली का अनुरोध किया गया था जो कि अब बढ़कर करीब एक हजार अरब रुपये तक पहुंच चुका है.याचिका में आरोप लगाया गया कि इस राशि की वसूली के लिए केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है.कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि यह सरकार से जुड़ी नीति का मामला है और अदालत इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती.पीठ ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के संज्ञान में है और वह जो चाहे कदम उठा सकती है तथा अदालत इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती.

अदालत ने इसके साथ ही ओम सहगल की याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें दलील दी गई कि पाकिस्तान लगातार कश्मीर समेत भारत पर हमला करने के लिए भारत सरकार के पैसे का ही उपयोग कर रहा है. याचिका में कहा गया कि पड़ोसी देश द्वारा छेड़ी गई लड़ाई के कारण अनेक सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं.केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता की भावनाएं सही हो सकती हैं लेकिन यह नीतिगत मुद्दा है और इसे सरकार पर ही छोड़ देना चाहिए.

- ये भी पढ़ें -

* 'ऑस्ट्रेलिया से भारत लाई गई 29 प्राचीन मूर्तियों का PM मोदी ने किया अवलोकन, देखें PHOTOS
* "आप ने राज्यसभा उम्मीदवारों का किया ऐलान, पूर्व क्रिकेटर हरभजन समेत इन नामों को मिली जगह
* "भारत में पिछले 24 घंटे में 1,549 नए COVID-19 केस, कल से 12 फीसदी कम

AAP के 5 राज्‍यसभा प्रत्‍याशी तय, क्रिकेटर हरभजन सिंह सहित इन नामों की घोषणा

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com