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This Article is From Dec 17, 2017

CBI को अपने अधिकारी को सूचना देने के सीआईसी के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

केन्द्रीय सूचना आयोग ने जांच एजेंसी को आदेश दिया था कि वह अपने अधिकारी को सभी सूचनाएं मुहैया करवाये.

CBI को अपने अधिकारी को सूचना देने के सीआईसी के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के एक अधिकारी के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति और उससे जुड़ी जानकारी उसे मुहैया कराने संबंधी सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी है. केन्द्रीय सूचना आयोग ने जांच एजेंसी को आदेश दिया था कि वह अपने अधिकारी को सभी सूचनाएं मुहैया करवाये.

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न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने एक अंतरिम आदेश में सीआईसी के नौ जून के फैसले पर रोक लगा दी है. पारदर्शिता पैनल ने अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई अधिकारी को ‘‘अपने मुकदमे के बारे में जानने का अधिकार है.’’ अदालत ने अधिकारी को नोटिस जारी कर 22 जनवरी, 2018 को होने वाले अगली सुनवायी से पहले जवाब देने को कहा है.

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अदालत ने कहा कि सीबीआई के अधिकारी द्वारा मांगी गयी सूचनाएं भ्रष्टाचार के आरापों या फिर एजेंसी द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़ी हुई नहीं हैं. सूचना का अधिकार कानून के तहत सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को पारदर्शिता कानून से बाहर रखा गया है, उनसे सिर्फ भ्रष्टाचार या मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में सूचनाएं मांगी जा सकती हैं. 

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