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This Article is From Nov 28, 2019

पति के लगातार मनाने पर भी नहीं मानी पत्नी, कोर्ट ने पति को दी तलाक की अनुमति

अदालत ने हिंदू विवाह कानून के तहत पति को तलाक की अनुमति दे दी क्योंकि पत्नी उनसे अलग रहने के लिए कोई वाजिब कारण नहीं बता सकी.

पति के लगातार मनाने पर भी नहीं मानी पत्नी, कोर्ट ने पति को दी तलाक की अनुमति
तीस हजारी कोर्ट ने पति को दी तलाक की अनुमति
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने अलग रह रहे एक दंपति को इस आधार पर तलाक की अनुमति दे दी कि पति द्वारा साथ रहने के लिए लगातार मनाने के बावजूद पत्नी ने बिना किसी उचित वजह के उन्हें छोड़ दिया. अदालत ने हिंदू विवाह कानून के तहत पति को तलाक की अनुमति दे दी क्योंकि पत्नी उनसे अलग रहने के लिए कोई वाजिब कारण नहीं बता सकी. अदालत ने यह भी कहा कि 2014 से दोनों के बीच किसी प्रकार का दांपत्य रिश्ता नहीं रहा. दोनों की शादी को 21 साल हो गए थे. हिंदू विवाह कानून के तहत याचिका दायर करने के दो साल पहले लगातार एक जीवनसाथी द्वारा दूसरे को छोड़ देने पर तलाक की अनुमति है.

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परिवार अदालत ने यह भी कहा कि महिला अगस्त 2016 में पति को बिना बताए शोध कार्यों के सिलसिले में देश से बाहर चली गयी. यह दिखाता है कि उसका इरादा पति को छोड़ना था . महिला वर्तमान में दुबई में रह रही है . तीस हजारी परिवार अदालत में प्रिंसिपल जज शैल जैन ने कहा कि पूरे लिखित आवेदन में इसका जिक्र नहीं किया गया कि प्रतिवादी (पत्नी) वर्तमान में दुबई में रह रही है और काम कर रही है. यह साफ तौर पर दिखाता है कि प्रतिवादी का इरादा याचिकाकर्ता (पति) को छोड़ना था जबकि याचिकाकर्ता ने शादी को बचाने के लिए काफी कोशिशें की.

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जज ने अपने हालिया आदेश में कहा, "मेरी राय में प्रतिवादी (पत्नी) कोई वाजिब कारण साबित नहीं कर पायी कि वह याचिकाकर्ता से अलग क्यों रहने लगी थी." याचिकाकर्ता पति ने अपने वकील अतुल जैन के जरिए हिंदू विवाह कानून के तहत शादी खत्म करने की मांग करते हुए दावा किया कि उनकी पत्नी ने ना केवल उन्हें छोड़ दिया बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक यातना भी दी . उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी घर का काम किए बिना मुक्त जिंदगी जी रही थीं और दांपत्य जीवन खत्म किए जाने से वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए . उन्होंने कहा कि कई बार पत्नी को मनाने की कोशिश की लेकिन उनके सारे प्रयास नाकाम हुए और 10 मई 2015 को अपना सारा सामान लेकर अकारण ही वह घर से चली गयीं.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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