
मुंबई:
महाराष्ट्र के महाधिवक्ता ने शहर के एक वकील को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। बांबे उच्च न्यायालय ने राज ठाकरे ने फरवरी में बीएमसी चुनाव से पूर्व एक राजनीतिक रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद एमएनएस प्रमुख ने अदालत के खिलाफ टिप्पणी की थी।
महाधिवक्ता डी जे खंबाटा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, ‘‘राज ठाकरे के खिलाफ मैं अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू किए जाने को मंजूरी प्रदान करता हूं।’’ अधिवक्ता एजाज नकवी ने हाल ही में खंबाटा को पत्र लिखकर एमएनएस प्रमुख के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू किए जाने की अनिवार्य अनुमति मांगी थी। ठाकरे ने अदालत के पांच फरवरी के फैसले को ‘‘पक्षपातपूर्ण’’ बताया था।
महाधिवक्ता डी जे खंबाटा द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है, ‘‘राज ठाकरे के खिलाफ मैं अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू किए जाने को मंजूरी प्रदान करता हूं।’’ अधिवक्ता एजाज नकवी ने हाल ही में खंबाटा को पत्र लिखकर एमएनएस प्रमुख के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू किए जाने की अनिवार्य अनुमति मांगी थी। ठाकरे ने अदालत के पांच फरवरी के फैसले को ‘‘पक्षपातपूर्ण’’ बताया था।
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Defamation Case Against Raj Thackray, राज ठाकरे के खिलाफ अवमानना का केस